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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर - बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह

Female Wrestlers Sexual Harassment Case: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर हो गया है. अब नईं जज प्रियंका राजपूत आरोपी सांसद पर आरोप तय करने के मामले की सुनवाई करेगी. अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 20, 2023, 6:37 PM IST

नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला टाल दिया है. इस मामले की सुनवाई करने वाले एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल का ट्रांसफर होने के बाद अब नई जज प्रियंका राजपूत मामले की सुनवाई करेंगी. अगली सुनवाई 6 जनवरी 2024 को होगी.

6 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने आरोप तय करने के मामले में लिखित दलीलें पेश की थी. बुधवार को सुनवाई के दौरान सिंह भी कोर्ट में पेश हुए. 28 नवंबर को महिला पहलवानों की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थी. इस मामले में 22 नवंबर को आरोपियों बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की ओर से लिखित दलीलें दाखिल की गई थीं.

पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा था कि विदेश में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है. टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की आदि में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है. ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है.

तब कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा फैसला है जो यह कहता है कि यौन शोषण लगातार होने वाला ऐसा अपराध है जो अलग-अलग जगहों और समय पर किया गया हो. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा था कि यौन शोषण लगातार होने वाला अपराध है, क्योंकि वह किसी एक जगह नहीं रुका क्योंकि जब भी आरोपी को मौका मिला उसने उनका यौन शोषण किया.

1 सितंबर को सुनवाई के दौरान महिला पहलवानों की ओर से वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवर साइट कमेटी नियमों के हिसाब से नहीं बनाई गई थी. उन्होंने कहा था कि जिन आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल हुई उसी के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय होने चहिए. कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी.

बता दें, 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल किया ‌‌‌‌है.

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