नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दस्तावेजों की जांच की अनुमति दे दी. स्पेशल जज विकास ढल ने जैन को 15 दिनों के अंदर दस्तावेजों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है. आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.
कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन दस्तावेजों के परीक्षण से पूर्व जांच अधिकारी को सूचना देंगे ताकि जांच अधिकारी दस्तावेजों के परीक्षण से संबंधित समय और तिथि बता सकें. कोर्ट ने 25 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने जैन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दस्तावेजों की जांच की इजाजत नहीं दी जा सकती है.
ED ने ये दिया था तर्कः ईडी ने कहा था कि जैन की याचिका का मकसद सिर्फ ट्रायल में देरी करना है. इसलिए याचिका खारिज कर जुर्माना लगाया जाए और ट्रायल के लिए आगे बढ़ना चाहिए. जैन की तरफ से पहले भी 16 बार याचिका दाखिल कर मामले में सुनवाई टालने की मांग की जा चुकी है. सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से कहा गया था कि हम ट्रायल में देरी नहीं कर रहे हैं बल्कि हम संविधान के तहत आरोपी को मिले अधिकार का बस इस्तेमाल कर रहे हैं.