नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी 6 जोन के 400 प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर बंद होने की तलवार लटक गई है. निगम ने गैर मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को जल्द से जल्द जरूरी दस्तावेज पूरे करने के आदेश दिये हैं. डिप्टी मेयर ने 400 स्कूलों की एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात कर सभी स्कूल मालिकों को लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कहा है.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने क्षेत्र के अंदर चलने वाली 400 प्राइमरी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वह 31 मार्च से पहले-पहले अपने स्कूलों के लिए लाइसेंस अप्लाई कर ले और उन लाइसेंस को हासिल कर ले. दरअसल उत्तर दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंदर 400 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अभी तक किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किए गए आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अनुसार कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्रमाण पत्र के संचालित नहीं किया जा सकता है. इसलिए इस तरह के सभी विद्यालय को 31 मार्च 2020 तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. 31 मार्च के बाद यदि कोई गैर मान्यता स्कूल पाया जाएगा तो उसके ऊपर 1 लाख का चालान भी किया जाएगा.