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बकरीद 2019: वैध बूचड़खाने में ही दें कुर्बानी वरना भरना पड़ेगा 5 हजार का जुर्माना

ईद के मुबारक मौके पर नॉर्थ एमसीडी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वैध बूचड़खाने में ही कुर्बानी दें. सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर ₹5000 का जुर्माना देना होगा.

ईद के मौके पर नॉर्थ एमसीडी ने जारी किए निर्देश etv bharat

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Published : Aug 9, 2019, 8:07 PM IST

Updated : Aug 9, 2019, 10:58 PM IST

नई दिल्ली: 12 अगस्त को पूरे देश भर में ईद मनाई जानी है. ऐसे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र के अंदर खास तौर पर सभी विभागों को विशेष आदेश किया है. उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र के अंदर मौजूद सभी मस्जिदों के आसपास विशेष तौर पर साफ सफाई रखने को कहा गया है. जिसमें जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद भी शामिल है. जहां हजारों की तादाद में लोग नमाज पढ़ने आएंगे.

ईद के मौके पर नॉर्थ एमसीडी ने जारी किए निर्देश

मेयर ने दी ईद की बधाई
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर अवतार सिंह ने उत्तरी दिल्ली के सभी वासियों को ईद की बधाई देते हुए बताया कि उन्होंने अपने सभी विभागों को सफाई के लिए विशेष तौर पर आदेश दे दिए हैं.

लोगों से की अपील
मेयर अवतार सिंह ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर ईद के मुबारक मौके पर कुर्बानी ना दें. जिससे किसी भी व्यक्ति को ना परेशानी हो. स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयप्रकाश ने इस बार खास तौर पर विशेष आदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि लोग कुर्बानी सिर्फ वैध बूचड़खाने में ही दें.
जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो क्योंकि कुर्बानी के वक्त जो पशु के अवशेष बचते हैं उसके गलत जगह पर जाने से बीमारियों के फैलने का डर रहता है और उससे लोगों को असुविधा भी होती है. साथ ही इस बार सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने वाले लोगों पर ₹5000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

Last Updated : Aug 9, 2019, 10:58 PM IST

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