नई दिल्ली: डीयू के पास हाउसिंग सोसाइटी का प्रस्ताव पारित हो चुका है. लेकिन इस पर विपक्ष की ओर से निगम पर सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं लंबे समय से इस प्रस्ताव को लेकर छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से भी विरोध किया जा रहा है. प्रस्ताव के पास होने पर नॉर्थ एमसीडी के नेता सदन योगेश वर्मा ने जवाब में कहा कि संविधान के मुताबिक हाउसिंग सोसायटी का प्रस्ताव पास किया गया है.
नेता सदन योगेश वर्मा ने दिए आरोपों के जवाब हाउसिंग सोसाइटी का प्रस्ताव हुआ पारित
काफी दिनों से लंबित चल रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हाउसिंग सोसायटी के प्रस्ताव को आखिरकार नॉर्थ एमसीडी ने पारित कर दिया है. इस पूरे प्रस्ताव में नॉर्थ एमसीडी की ओर से हाउसिंग सोसायटी को 200 एफएआर की अनुमति भी अब दे दी गई है. जिसको लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं.
इस पूरे मुद्दे पर ईटीवी भारत की टीम से नेता सदन योगेश वर्मा ने बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हाउसिंग सोसायटी बनाने के प्रस्ताव को स्थाई समिति के सत्र के अंदर संविधान के दायरे में रहते हुए पास किया है. 3000 स्क्वायर मीटर में बन रही ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को बिल्डिंग बायलॉज के तहत 200 एफएआर की परमिशन दी गई है.
विपक्ष लगा रहा है गलत आरोप
नेता सदन योगेश वर्मा ने आगे बातचीत के दौरान कहा कि विपक्ष को बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की जानकारी नहीं है. जिसकी वजह से वो गलत आरोप लगा रहा है. हाउसिंग सोसायटी के प्रस्ताव में हमने नियमों के मुताबिक ही 200 एफएआर की परमिशन दी है. ये प्रस्ताव पहले भी निगम में पारित हो चुका था लेकिन इस पूरे प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां थी. जिन्हें ठीक करके इस प्रस्ताव को दोबारा पास किया गया है.