नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी और वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. सोमवार को एडिशनल सेशंस जज किरण गुप्ता ने 12 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील मनीष जैन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केस के गुण-दोषों और याचिकाकर्ता की बीमारी को अलग-अलग देखने की जरूरत है. जांच के दौरान वीवो के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायतें पता चली. कंपनी के शेयरहोल्डर झांग जी ने डायरेक्टर आईडेंटिफिकेशन के लिए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया. फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के जरिये उसने बैंक खाता भी खुलवाया.
सुनवाई के दौरान हरिओम राय की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि आरोप झूठे और बेतुके हैं. आरोपी का वीवो कंपनी के व्यवसाय से परोक्ष या अपरोक्ष कोई नाता नहीं है. आरोपी को वीवो कंपनी या उससे जुड़ी कोई दूसरी कंपनी से कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 नवंबर 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था.