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दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 बैंकों को जारी किया नोटिस, पुलिस ने कहा था- धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों की जांच में नहीं कर रहे सहयोग

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 5, 2023, 9:10 PM IST

Delhi High Court issues notice to 24 banks: दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों की जांच में सहयोग नहीं करने पर 24 बैंकों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट में यह आरोप दिल्ली पुलिस ने बैंकों पर लगाए हैं.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल में 24 बैंकों को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि चूंकि मामला निर्दोष ग्राहकों से जुड़ा है. बड़ी मात्रा में पैसे ठगे जाने के कारण, यह सुनिश्चित करने के लिए एक विधि विकसित करने की आवश्यकता है कि पुलिस के प्रश्नों का उत्तर मेहनती और कुशल तरीके से दिया जाए. पुलिस ने अदालत को बताया कि खाताधारक के पते के उचित सत्यापन के बिना अधिकारी बैंक खाते खोल रहे हैं.

अदालत विभिन्न ब्रांड मालिकों के ट्रेडमार्क अधिकारों और अदालती आदेशों के उल्लंघन में अज्ञात तीसरे पक्षों ने पंजीकृत डोमेन नामों से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. इसने पहले डोमेन नामों का उल्लंघन करने वालों को ब्लॉक करने के आदेश पारित किए हैं. कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों के संबंध में जवाब देने में देरी जांच में एक बड़ी चुनौती थी.

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विदेश मंत्रालय को मिली थी शिकायतः धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों की जांच में उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अदालत को आगे बताया कि डोमेन नाम रजिस्ट्रार और वेबसाइट की मेजबानी करने वाले मध्यस्थ पंजीकरणकर्ताओं का उचित विवरण प्रदान नहीं कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि विदेश मंत्रालय को एक शिकायत मिली थी कि फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट आवेदनों को स्वीकार करके और भारी प्रसंस्करण शुल्क वसूलकर जनता को धोखा देने के लिए किया जा रहा है.

अगली सुनवाई 24 नवंबर कोः जांच करने पर पुलिस ने कहा कि यह पाया गया था कि इन वेबसाइटों को सर्चइंजन के शीर्ष पर सूचीबद्ध करने के लिए गूगल को ऐड दिया गया था. प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए न्यायालय ने गूगल को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने और मामलों की जांच के लिए आवश्यक कोई अन्य सहयोग प्रदान करने के लिए साइबर सेल के साथ संवाद करने के लिए एक अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.

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