नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों को जून तक की सैलरी मिलने की उम्मीद है. जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दायर कर ये बताएं कि उन्हें नगर निगम को कितना पैसा दिया है और अभी कितना पैसा देना है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वो शिक्षकों की सैलरी देना सुनिश्चित करें. मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.
नौ हजार शिक्षकों की सैलरी बकाया
सुनवाई के दौरान शिक्षकों की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने हस्तक्षेप याचिका दायर किया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नौ हजार शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली है और 24 हजार पेंशनर्स को फरवरी के बाद पेंशन नहीं मिली है. नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कोरोना ड्यूटी में लगे करीब पांच हजार शिक्षकों को कल सैलरी दी है. इस पर जस्टिस हीमा कोहली नाराज हो गईं और कहा कि जो बाकी तीन हजार शिक्षक कोरोना ड्यूटी पर नहीं थे, उनका क्या अपराध है कि उनकी सैलरी नहीं दी गई है. तब नगर निगम ने कहा कि बाकी शिक्षकों को भी सैलरी दी जाएगी.
दिए गए पैसे की जानकारी मांगी
हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम से पूछा कि आप अप्रैल, मई और जून की सैलरी का क्या कर रहे हैं. ये काफी दुखद स्थिति है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा है कि उन्होंने अब तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कितना पैसा दिया है और कितना बकाया है. हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को शिक्षकों की सैलरी का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.