नई दिल्लीःदिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत आवेदन दाखिल किया है. इस पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है. मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की रिमांड पर है. शनिवार को उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है. इससे पहले ही उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना जमानत आवेदन दे दिया है. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों जांच कर रहे हैं. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कुल 10 गिरफ्तारियां की हैं जबकि सीबीआई ने 4 गिरफ्तारियां की हैं.
बीते रविवार को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था. सिसोदिया की तरफ से तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था. हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की दलील से सहमत होते हुए 5 दिन की रिमांड स्वीकृत कर ली थी. शुक्रवार को सिसोदिया की तरफ से जमानत आवेदन दिया गया है हालांकि इस जमानत आवेदन पर तब तक कोई बहस नहीं होगी जब तक सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में नहीं भेज दिया जाता है. बता दें, सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट जाने का निर्देश दिया था. इसके बाद आज सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका का आवेदन दाखिल किया गया है.
28 फरवरी को डिप्टी CM पद से दिया था इस्तीफाः सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. शराब घोटाले में उनको 27 फरवरी को CBI ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. CBI ने AAP नेता को आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, सबूतों को मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इससे पहले CBI दो बार पूछताछ कर चुकी है. 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर, कार्यालय और गांव में भी छापेमारी की थी.