नई दिल्ली:रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी को खारिज कर दिया है और कहा कि सीबीआई और ईडी के केस का अलग-अलग ट्रायल चलेगा. मामले की सुनवाई स्पेशल जज अरुण कर रहे थे.
9 जुलाई को फैसला रखा था सुरक्षित
बता दें कि रेलवे टेंडर घोटाला मामले की पिछली सुनवाई 9 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए टाल दी थी. तेजस्वी यादव 9 जुलाई को कोर्ट में पेश हुए थे.
उस समय तेजस्वी यादव ने ईडी की ओर से दायर मामले में अर्जी लगाकर ट्रायल पर रोक लगाने की मांग भी की थी. कोर्ट ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करे.
एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी. यह जमानत कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर दी थी.
दायर चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है. कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है.