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इमरान हुसैन मानहानि मामलाः विजेंद्र गुप्ता ने समन के खिलाफ दायर याचिका वापस ली - विजेंद्र गुप्ता इमरान हुसैन मानहानि

भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद मनोज तिवारी व विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इमरान हुसैन द्वारा दायर मानहानि के मामले में जारी सम्मन को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Dec 4, 2020, 8:05 PM IST

नई दिल्लीः बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दायर मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने विजेंद्र गुप्ता के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दी.

विजेंद्र गुप्ता ने समन के खिलाफ दायर याचिका वापस लिया

ट्रायल कोर्ट के समन के आदेश को दी थी चुनौती

विजेंद्र गुप्ता ने याचिका दायर राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से पिछले 12 जुलाई को जारी समन के आदेश को चुनौती दी थी. पिछले 12 जुलाई को कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा को बतौर आरोपी नोटिस जारी किया था. इमरान हुसैन ने तीनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है. इमरान का आरोप है कि दिल्ली में 17 हजार पेड़ों को काटने के आदेश वाले मामले में तीनों ने उन पर झूठे आरोप लगाए थे.

इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे

इन तीनों विधायकों ने जून 2018 में एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें इमरान हुसैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कथित तौर पर पोस्टर लगवाए थे, जिन पर लिखा था कि केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने 23 करोड़ रुपये लेकर पेड़ काटने की अनुमति दी. इमरान पहले भी उस आरोप को गलत और निराधार बता चुके हैं. इमरान हुसैन ने इस मामले में तीनों को लीगल नोटिस भेजा था.

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