नई दिल्लीःराउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी मामले में आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारियों सहित पांच आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने पहले उन्हें इसी मामले में अंतरिम जमानत दी थी. सीबीआई ने जांच के दौरान सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था. स्पेशल जज एमके नागपाल ने शुक्रवार को समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मुत्थू गौतम की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. सीबीआई मामले की जांच कर रही है. कोर्ट ने 28 फरवरी को आदेश सुनाने की तारीख तय की है.
इससे पहले, कोर्ट ने दो पूर्व आबकारी अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने मुत्थू गौतम, अरुण पिल्लई और कारोबारी समीर महेंद्रू को भी जमानत दी थी. दो आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को भी इसी कोर्ट ने जमानत दी थी. समीर महेंद्रू, विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से वे न्यायिक हिरासत में ही बंद हैं. उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है.
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