नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना लगातार कमजोर होता जा रहा है हर दिन सामने आने वाले नए आंकड़े बीते लगातार 10 दिनों से 100 से कम हैं. वहीं, संक्रमण दर घटकर 0.09 फ़ीसदी हो गई है. कोरोना के मद्देनजर ठीक से होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार अनलॉक की प्रक्रिया के तहत लॉकडाउन में छूट दे रही है. इस हफ्ते सरकार ने ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल खोलने की अनुमति दी है.
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी की तरफ से अनलॉक-7 को लेकर जारी गाइडलाइंस के अनुसार, सोमवार से स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के खुल सकेंगे. स्कूल के किसी भी फंक्शन, लेक्चर या किसी भी एकैडमी प्रोग्राम या ट्रेनिंग का आयोजन अब किया जा सकेगा. हालांकि कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य है.
अब ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी अनुमति दी जा रही है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी अनलॉक-7 की गाइडलाइंस के अनुसार, अब किसी भी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन हो सकेगा. इसमें दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग, किसी भी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग या स्कूल व कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग शामिल हैं. इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए अब डीडीएमए की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
आपको बता दें कि बीते हफ्ते दिल्ली सरकार ने स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने का फैसला किया था. हालांकि वहां पर दर्शकों को अनुमति नहीं दी गई थी. इस पाबंदी को अब भी बहाल रखा गया है. इसी तरह, जिम अब भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे. वहीं बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल या होटल में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की उपस्थिति में ही शादी समारोह का आयोजन हो सकेगा.
अंतिम संस्कार में अब भी 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे. वहीं, 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स और बार के संचालन का समय रात 10 बजे तक ही होगा. गौर करने वाली बात यह है कि बीते लगातार 4 हफ्ते से ट्रायल के आधार पर खोले जा रहे बाजार और मॉल्स की समय सीमा फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है. सभी बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे.
साप्ताहिक बाजारों को भी पिछले हफ्तों की तरह, प्रति एमसीडी जोन एक बाजार के हिसाब से खोलने की अनुमति दी गई है. हालांकि इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी बार, रेस्टोरेंट मालिक और सभी दुकानदारों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इन बाजारों में रैंडम कोरोना टेस्टिंग कराते रहें और कोरोना नियमों का पालन कराएं.
पहले की तरह पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी को भी अनुमति होगी. सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को लेकर पहले से जारी नियम ही प्रभावी होगा. सरकारी दफ्तरों में सिर्फ ग्रुप-ए के ऑफिसर ही शत प्रतिशत आ सकेंगे. ग्रुप-ए से नीचे के अधिकारियों व कर्मचारियों की 50 फ़ीसदी उपस्थिति की ही अनुमति दी गई है, वहीं प्राइवेट ऑफिस भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही चल सकेंगे.
दिल्ली मेट्रो और बसों का संचालन भी पहले की तरह 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ जारी रहेगा. वहीं, ऑटो रिक्शा टैक्सी और फटफट सेवा में दो पैसेंजर को ही अनुमति होगी, जबकि मैक्स कैब में 5 लोग और आरटीवी में 11 लोग सफर कर सकेंगे. धार्मिक स्थल तो खुले रहेंगे, लेकिन यहां श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति अब भी नहीं दी गई है, इसके अलावा, सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं अब भी बंद रहेंगीं.
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गैदरिंग पर भी अभी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. वहीं, स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेलों से जुड़े आयोजन या उसकी ट्रेनिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, और स्पा को भी अभी संचालन की अनुमति नहीं दी गई है. यह आदेश 12 जुलाई सोमवार सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा और 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.