नई दिल्ली:आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अरोड़ा ने अपनी पत्नी की आपात चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने अपने आदेश में 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अमित अरोड़ा को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि आरोपी अमित अरोड़ा को अपना पासपोर्ट गारंटी अमाउंट के साथ कोर्ट में जमा करना होगा.
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने सोमवार को आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए कहा है कि आरोपी की पत्नी की चिकित्सा रिपोर्ट की जांच अधिकारी से कराई गई है, जिसके मुताबिक आरोपी की पत्नी को सर्जरी को कहा गया है. यह आपात स्थिति नहीं है, बल्कि योजना के तहत यह सर्जरी होने की प्रक्रिया है. इसलिए इस सर्जरी को आपात स्थिति नहीं कहा जा सकता. आरोपी अमित अरोड़ा की तरफ से दलील दी गई थी कि उनकी पत्नी को लम्बे समय से पित्त की पथरी से पीड़ित हैं. इसे निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता है.