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दाती महाराज के खिलाफ CBI की पूरक चार्जशीट, दो भाइयों का नाम शामिल

सीबीआई ने रेप मामले में दाती महाराज और उसके तीन भाइयों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में दाती महाराज के दो भाइयों का नाम शामिल किया गया है. वहीं उसके एक भाई का नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया गया है.

two brothers of dati maharaj included in supplementary charge sheet by CBI
दाती महाराज के दो भाइयों के नाम सप्लीमेंटरी चार्जशीट

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Published : Sep 13, 2020, 9:37 AM IST

नई दिल्ली: दाती महाराज और उसके तीन भाइयों के खिलाफ रेप मामले में सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई ने पूरक चार्जशीट में दाती महाराज के दो भाइयों का नाम शामिल किया गया है जबकि उसके एक भाई का नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया गया है. एडिशनल सेशंस जज विनीता गोयल सीबीआई की चार्जशीट पर 24 सितंबर को विचार करेंगी.

दाती महाराज के दो भाइयों के नाम सप्लीमेंटरी चार्जशीट

सीबीआई की चार्जशीट में दाती महाराज के अलावा उसके दो भाइयों अशोक और अर्जुन को नाम बतौर आरोपी साबित किया गया है. सीबीआई में दाती महाराज के भाई अनिल का नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया है. अक्टूबर 2018 में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इन चारों आरोपियों का नाम था. सीबीआई ने पीड़िता के बयान के आधार पर चार्जशीट में नीतू उर्फ मां श्रद्धा और नीमा जोशी को आरोपी के तौर पर नामजद किया है.

2018 में सीबीआई जांच का आदेश

3 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट भी दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था. जब हाईकोर्ट ने आरोप पत्र में पुलिस को अब तक दाती महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात देखी तो वो नाराज हो गया. तब हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था.

2019 में मिली थी जमानत

दाती महाराज को 22 जनवरी 2019 को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी. कोर्ट ने दाती महाराज और उसके तीन भाईयों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दाती महाराज किसी भी तरह जांच को प्रभावित नहीं करेंगे. वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा था कि वे पीड़िता और उसके परिजनों से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने दाती महाराज को कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई है.

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