नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपी योगेश ऊर्फ टुंडा की शादी के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. सोमवार को सुनवाई के दौरान टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल ने उसकी शादी के लिए छह घंटे के पेरोल पर रिहा करने की अनुमति मांगी.
उन्होंने शादी के बाद वैवाहिक रीति-रिवाज और दांपत्य अधिकारों के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की. तिहाड़ जेल में हुई इस हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी. इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य भी कोर्ट में जमा कराया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने छह लोगों को आरोपी बनाया है.
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दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें टुंडा के अलावा दीपक उर्फ तीतर, रियाज़ खान उर्फ सोनू, राजेश उर्फ कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी और अतुल रहमान खान शामिल हैं. टिल्लू की 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल में की हत्या कर दी गई थी. इस मामले के सीसीटीवी फुटेज में टिल्लू पर छह लोग कई वार करते देखे गए थे. सीसीटीवी फुटेज में यह भी है कि जब टिल्लू को बाहर ले जाया जा रहा था तो पुलिसकर्मियों के सामने हमलावरों ने उसे दोबारा पीटा. बताया जाता है कि 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में टिल्लू गैंग के सदस्य शामिल थे.
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