नई दिल्ली:करीब दो सालों से ज्यादा समय तक ट्रायल चलने के बाद बुधवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की ओर से प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया है.
प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के मानहानि केस में क्या-क्या हुआ, देखिए टाइमलाइन - प्रिया रमानी अदालत से बरी
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री एमजे अकबर की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बुधवार को बड़ी राहत देते हुए पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है. पत्रकार प्रिया रमानी ने एम जे अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इस खबर में देखिए इस पूरे केस की टाइमलाइन.
प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर
आइए एक नजर डालते हैं इस केस से जुड़े घटनाक्रम पर
अक्टूबर 2018- प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया. प्रिया रमानी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर आरोप लगाया कि एमजे अकबर ने 1993 में मुंबई के ओबेराय होटल में अखबार में नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यौन प्रताड़ना का शिकार बनाया. वीडियो के जरिए समझिए इस केस की पूरी टाइमलाइन.
- 15 अक्टूबर 2018-एमजे अकबर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया.
- 18 अक्टूबर 2018-पटियाला हाउस कोर्ट ने एमजे अकबर की याचिका पर संज्ञान लिया.
- 31 अक्टूबर 2018- एमजे अकबर ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार में राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर ये केस व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं.
- 12 नवंबर 2018-संडे गार्जियन अखबार की संपादक जोयिता बसु ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए.
- 7 दिसंबर 2018-वीनू संदल और सुनील गुजराल ने अपने बयान दर्ज कराए.
- 11 जनवरी 2019-तपन चाकी, मंजर अली और रचना गोयल ने अपने बयान दर्ज कराए.
- 29 जनवरी 2019- प्रिया रमानी को बतौर अभियुक्त समन जारी किया गया.
- 25 फरवरी 2019- प्रिया रमानी को दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई.
- 10 अप्रैल 2019- प्रिया रमानी के खिलाफ आरोप तय हुए.
- 4 मई, 20 मई और 6 जुलाई 2019- प्रिया रमानी की वकील रेबेका जॉन ने एमजे अकबर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया.
- 17 जुलाई 2019 - गवाह तपन चाकी और सुनील गुजराल के बयान दर्ज हुए.
- 2 अगस्त 2019- गवाह जोयिता बसु और मंजर अली के बयान दर्ज हुए.
- 7 और 9 सितंबर 2019- आरोपी प्रिया रमानी ने अपना बयान दर्ज कराया. रमानी ने अपने बयान में कहा कि 1993 में मुंबई के होटल ओबेराय में एमजे अकबर ने उन्हें इंटरव्यू के लिए अपने बेडरूम में बुलाया.
- 25 अक्टूबर 2019-महिला पत्रकार नीलोफर वेंकटरमन ने अपना बयान दर्ज कराया
- 21 नवंबर 2019- नीलोफर और प्रिया रमानी का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया.
- 7 फरवरी 2020 से लेकर 1 फरवरीतक 2021 तक कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं.
- 1 फरवरी 2021- कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
- 17 फरवरी 2021- कोर्ट ने प्रिया रमानी को बरी करने का आदेश दिया.
Last Updated : Feb 17, 2021, 7:55 PM IST