नई दिल्ली:दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से वार्ड पार्षद के टिकट के लिए 90 लाख रुपए लेने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के पीए शिव शंकर पांडे को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी. (PA of AAP MLA Akhilesh Pati Tripathi get bail) एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया था, हालांकि कोर्ट ने आरोपी पांडे को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
इससे पहले शिव शंकर पांडे को कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया था. उनके साथ ओम सिंह और प्रिंस को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश नवीन गुप्ता की अदालत में एंटी करप्शन ब्रांच ने शिव शंकर पांडे को पेश किया, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही थी. कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर लिया. साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना करने और गवाहों को प्रभावित ना करने की शर्तों के साथ जमानत दी गई है.
ये भी पढें:दिल्ली के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची