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दिल्ली हिंसा: आरोपी तान्हा के बारे में सूचनाएं लीक करने के मामले पर सुनवाई आज - आसिफ इकबाल तान्हा केस हाईकोर्ट सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा की एक याचिका पर सुनवाई करेगा.

Delhi high court
दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Jan 18, 2021, 10:07 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा की उसके बारे में सूचनाएं लीक करने की जांच करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो सूचनाएं लीक करने की विजिलेंस जांच रिपोर्ट दाखिल करे. मामले में जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच सुनवाई करेगी.

विजिलेंस जांच हो चुकी है पूरी

26 नवंबर 2020 को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा था कि सूचनाएं लीक करने की विजिलेंस जांच पूरी हो चुकी है. सुनवाई के दौरान आसिफ इकबाल तान्हा की ओर से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि सूचनाएं लीक कर संज्ञेय अपराध किया गया है और इसके खिलाफ जरुरी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा था कि जिस मीडिया संगठन ने तान्हा के बारे में सूचनाएं लीक कीं, उन्होंने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है.

फेसबुक और यूट्यूब का पक्षकारों की सूची से नाम हटाया गया

कोर्ट ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और यूट्यूब का पक्षकारों की सूची से नाम हटा दिया. फेसबुक की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वे केवल एक मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म हैं और उनका उस खबर से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि मीडिया संगठनों ने खबर को अपलोड किया. अगर कोर्ट उन खबरों को हटाने का आदेश देगी तो फेसबुक उसे हटा देगी.

मीडिया संगठन को सूचना का स्रोत बताने का आदेश दिया था

पिछले 19 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने एक मीडिया संगठन को सूचना का स्रोत बताने का निर्देश दिया था. उस मीडिया संगठन की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उसे अपने स्रोत का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है. जहां स्रोत की रक्षा नहीं की गई, तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा. तब कोर्ट ने कहा कि वो ये नहीं मानता कि किसी पत्रकार का ये अधिकार है कि वो केस डायरी निकालकर उसे खबर के रुप में चलाए.

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पुलिस अधिकारी की ओर से सूचनाएं लीक करना अस्वीकार्य

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वोमीडिया संगठनों का पक्ष सुने बिना उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है. कोर्ट ने कहा था कि पुलिस के जिस अधिकारी ने सूचना लीक की है, वह अस्वीकार्य है और दिल्ली पुलिस के वकील इससे सहमत होंगे.

सुनवाई के दौरान तान्हा की ओर से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि उसकी जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई कर रही है, लेकिन तान्हा के खिलाफ जिस तरह की चीजें मीडिया में आ रही हैं वो लोगों और सुनवाई करने वाले जज के दिमाग को बदलने का काम कर सकती हैं.

मीडिया ट्रायल का आरोप

याचिका में मीडिया में आई इन रिपोर्ट्स का खंडन किया गया है जिसमें कहा गया है कि उसने दंगों को भड़काने में अपनी भूमिका को कबूल किया है। याचिका में कहा गया है कि उसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया गया.

याचिका में कहा गया है कि जो सूचनाएं जारी की जा रही हैं, उनकी साक्ष्य के रुप में कोई कीमत नहीं है. लेकिन उसे मीडिया में पेश कर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है. अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है.

तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है

दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है और शाहीन बाग के अबुल फजल एंक्लेव में रहता है. वो जामिया कोआर्डिनेशन कमेटी का एक अहम सदस्य है, जिसके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और सफूरा जरगर का निकट सहयोगी है.

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