नई दिल्लीःदिल्ली हिंसा मामले में ईडी की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में आज ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए टाल दिया. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने अगली सुनवाई के दौरान आरोप तय करने का आदेश दिया.
मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोर्ट में पेश हुआ ताहिर हुसैन एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केसका आरोप
पिछले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. ईडी ने दोनों को आरोपी बनाया है. पिछले 16 अक्टूबर को ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है.
चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है. ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लाउंड्रिंग किया. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.
'पैसों से दंगों के लिए हथियार खरीदे गए'
ईडी के मुताबिक दंगों की तैयारी जनवरी में की गई थी और इस रकम को दंगों के लिए घातक हथियार जैसे पेट्रोल, तेजाब, पिस्तौल, गोली, तलवार और चाकू जैसे हथियार खरीदने में लगाया गया. चार्जशीट मे कहा गया है कि इस मामले में ताहिर हुसैन का साथ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया, जिसके नाम पर फर्जी कंपनी खोली गई और पैसे ट्रांसफर किए घए. चार्जशीट में कहा गया है कि ताहिर हुसैन की इस साजिश के कारण ही फरवरी में भड़के दंगों में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दो सौ से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए.
29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था
पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने कहा था कि इस मामले पर इस मामले में जांच अभी जारी है और पूरक चार्जशीट बाद में दाखिल किया जाएगा. ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ पिछले 11 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस का केस दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
अंकित शर्मा की मौत के मामले में चार्जशीट पर संज्ञान ले चुका है कोर्ट
बता दें कि पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिला दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.