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मनी लांड्रिंग के मामले में शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह को समन जारी - मनी लांड्रिंग मामला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह को समन जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने बिलकिस शाह को 9 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

पटियाला हाउस कोर्ट
Summons issued to Shabbir Shah's wife Bilkis Shah in money laundering case

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Published : Mar 20, 2021, 2:21 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस में टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिलकिस शाह के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने बिलकिस शाह को 9 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.


असलम वानी से दो करोड़ आठ लाख रुपये लिए

सितंबर 2020 में ईडी ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने पूरक चार्जशीट में शब्बीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिलकिस शाह को आरोपी बनाया था. मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने अपने पहले के चार्जशीट में शब्बीर शाह के अलावा हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को आरोपी बनाया था. चार्जशीट के मुताबिक डॉक्टर बिलकिस शाह ने असलम वानी से तीन बार में दो करोड़ आठ लाख रुपये लेने की बात कबूल की है.

चार्जशीट में डॉक्टर बिलकिस पर शब्बीर शाह की मदद करने का आरोप लगाया गया है. डॉक्टर बिलकिस ने 2013 के बाद कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, क्योंकि उसके पास अपनी निजी प्रैक्टिस और सैलरी के अलावा कोई दूसरी आमदनी नहीं थी.


शब्बीर शाह 2017 में गिरफ्तार हुआ था


शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में दो मामलों में जेल में बंद है. एक मामला टेरर फंडिंग का है और दूसरा मनी लाउंड्रिंग का है. शब्बीर शाह के खिलाफ 2005 के मनी लांड्रिंग के केस में 2007 में केस दर्ज किया गया था. शब्बीर शाह को 25 जुलाई 2017 को ईडी ने गिरफ्तार किया था.


टेरर फंडिंग मामले में 2019 में गिरफ्तारी हुई

आगे की जांच के बाद एनआईए ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. एनआईए ने जून 2019 में शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया था. एनआईए ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उनमें यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह शामिल हैं.

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इन पर लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने, पत्थरबाजी और आतंकी हमलों के लिए टेरर फंडिंग में एक-दूसरे की मदद करने और प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप है.

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