नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की करीबी दोस्त पिंकी ईरानी को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि ईरानी के आपराधिक इतिहास के बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है. कोर्ट ने नोट किया कि 52 वर्षीय ईरानी नवंबर 2022 से न्यायिक हिरासत में है.
पीठ ने कहा कि यह अदालत मानती है कि मकोका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुकदमे के दौरान आरोपी का परीक्षण किया जाना आवश्यक है. यह भी जांच का विषय है कि क्या ईरानी द्वारा प्राप्त धन अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए था. कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईरानी किसी भी परिस्थिति में संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी.
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पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो बांड पर जमानत देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईरानी मामले से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन और धमकी देने की कोशिश नहीं करेंगी. बता दें, मुंबई निवासी ईरानी को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं.
इससे पहले ईओडब्ल्यू ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि ईरानी ने चंद्रशेखर को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाया और सुकेश द्वारा की गई 200 करोड रुपए की ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया कि ईरानी चंद्रशेखर को एक बिजनेस टाइकून के रूप में पेश करती थी और कुछ बॉलीवुड हस्तियों के साथ उसकी मुलाकात कराने में मददगार रही थी.
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