नई दिल्लीः बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल हेराल्ड मामले में विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को समन जारी करने की मांग की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने इस याचिका पर 23 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.
स्वामी का होना था क्रॉस-एग्जामिनेशन
स्वामी ने याचिका दायर कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल संजीव एस कलगावनार, लैंड एंड डेवलपमेंट अफसर रजनीश कुमार झा, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर साकेत सिंह और कांग्रेस के एक नेता को समन जारी करने की मांग की है. शनिवार को इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन होना था. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वकील निखिल भल्ला ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन करने के लिए वकील आरएस चीमा को करना था.
आरएस चीमा को चंडीगढ़ से दिल्ली आना था, लेकिन किसानों के जाम की वजह से वे दिल्ली नहीं आ सकते. भल्ला ने स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन अगली तिथि को करने की अनुमति देने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर को स्वामी के क्रॉस-एग्जामिनेश करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया कि वे स्वामी की समन जारी करने संबंधी याचिका का जवाब भी 23 दिसंबर को दाखिल करें.