नई दिल्ली/अहमदाबाद: गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में समन रद्द करने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि यह सही है कि वह दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के दौरान मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर स्थिति अब सामान्य है, तो वह मौजूद क्यों नहीं हैं ?
गौरतलब है कि अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया था. इस समन को अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की राहत नहीं दी और गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में आज सुनवाई हुई.
अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने नहीं दी राहत: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में अंतरिम राहत की मांग करते हुए अहमदाबाद सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी. लेकिन सेशन कोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया. अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 11 अगस्त को मेट्रो कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया था. इसलिए अर्जेंट मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में यह रिट दायर की गई और तत्काल सुनवाई की मांग की गई.