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दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के आपत्तिजनक वीडियो को रोकने का दिए निर्देश - राउज एवेन्यू कोर्ट

महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने वायरल वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन करने के आदेश दिए हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Nov 30, 2022, 3:44 PM IST

Updated : Dec 1, 2022, 8:05 AM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी का उनकी ही महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है. वीडियो न्यायिक अधिकारी के केबिन का है, जहां पर वह अपनी ही महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहे हैं.

न्यायिक अधिकारी के वायरल वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन किए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. बुधवार देर रात दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक न्यायिक अधिकारी और उसकी कर्मचारी के वीडियो को पूरी तरह से रोकने के निर्देश जारी किये. वीडियो में दिख रही महिला की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश यह आदेश दिए. इससे पहले 29 नवंबर को कोर्ट ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आधिकारिक तौर पर कोर्ट रजिस्ट्रार ने सभी संबंधित प्रकरणों को वीडियो ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे.

जानकारी के अनुसार, वीडियो मार्च का है, जिस समय वह अपने ऑफिस टाइम पर अपने केबिन में बैठे हुए हैं. हालांकि वीडियो सोमवार को चर्चा में आया, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट में पीठासीन अधिकारी के तौर पर तैनात न्यायिक अधिकारी का वीडियो सोमवार को वायरल हुआ था. अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो चलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने इंटीमेशन दिया. इंटीमेशन पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान के तहत कार्यवाही शुरू की. कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, उनके खिलाफ जांच की निर्देश भी दे दिए हैं.

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लंबे समय से न्यायिक पद पर है आरोपीःवायरल वीडियो मामले में निलंबित किए गए न्यायिक अधिकारी का न्यायिक रिकॉर्ड लंबा है. वह दिल्ली के अलग-अलग जिला न्यायालयों में सत्र न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुके हैं. इससे पहले रोहिणी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तौर पर तैनात थे.

Last Updated : Dec 1, 2022, 8:05 AM IST

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