नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत रैपिड रेल परियोजना के लिए निर्धारित 415 करोड़ रुपए जारी करें. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर 1073.16 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो निश्चित तौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फण्ड दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली सरकार ने पिछली सुनवाई में आरआरटीएस परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता जताई थी. Fसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 3 वर्षों में विज्ञापनों पर किए गए खर्च का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक हलफनामे दाखिल करने को कहा था, जिसमें विज्ञापन के लिए खर्च किए गए धन का ब्यौरा दिया जाए.