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Delhi Ordinance Bill: सौरभ भारद्वाज बोले- अब LG मनमाने ढंग से चलाएंगे सरकार, बांसुरी स्वराज का पलटवार- AAP सरकार झगड़ालू

दिल्ली सेवा बिल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. मंत्री सौरभ भारद्वाज के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल सरकार झगड़ालू और निकम्मी है.

दिल्ली सेवा बिल पर तकरार
दिल्ली सेवा बिल पर तकरार

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Published : Aug 13, 2023, 6:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सेवा बिल आने के बाद केजरीवाल सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच तकरार बढ़ गई है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि एलजी बॉस हैं और जनता द्वारा चुने गए केजरीवाल उनके आदेश का पालना करेंगे. वहीं, इस पर पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने जो स्थिति बताई है वह कानून और संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी की कमी से बताई है. जहां तक एलजी की कार्यप्रणाली का सवाल है तो वह दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की झगड़ालू और काम न करने वाली सरकार से बचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे.

एलजी नहीं चला सकते सरकार: भारद्वाज ने कहा कि एलजी दिल्ली सरकार नहीं चला सकते हैं. यह कानून (दिल्ली सेवा अधिनियम) संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. कई बार ऐसा हुआ है कि देश की सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली सेवा बिल आएगा तो कोर्ट इसे पलट देगा और संविधान लागू कर देगी. उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी. ऐसे में नियुक्त उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते हैं.

सौरभ ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह बिल जाएगा तब तक दिल्ली में कोई भी काम एलजी करने नहीं देंगे. एलजी का जैसा मन चाहेगा वह वैसी सरकार चलाएंगे. अस्पताल के काम रोकेंगे, पेंशन रोकेंगे, जल बोर्ड को ठप्प करेंगे. एलजी के अफसर, अब आम लोगों के हित में होने वाले कार्य को करने नहीं देंगे.

यह है पूरा मामला:सुप्रीम कोर्ट ने 11मई को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के फैसले लेने के अधिकार दिल्ली सरकार को दिए. 8 साल बाद मिली इस शक्ति से दिल्ली सरकार को नई संजीवनी मिली, लेकिन सप्ताह भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने नया अध्यादेश लेकर उनकी शक्ति छीन ली. उसके बाद केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पारित करती है. और दोनों सदन में बीजेपी बड़ी आसानी से इसे पास करवा लेती है. अब यह बिल कानून की शक्ल ले चुका है.

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