नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई. जसमें ईडी की तरफ से वकील एसवी राजू ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला operator को नकद मुहैया कराया. उन्होंने कहा कि PMLA एक्ट की धारा 50 के तहत गलत जानकारी देना अपराध है. जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं, जो की IPC 199 के तहत दंडनीय है. ऐसे में जैन को जमानत न दी जाए.
उन्होंने कहा कि जैन, उनका परिवार और परिचित लूट कर रहे थे. कंपनी को फर्जी director बना दिये गए थे. जैन कंपनी को पीछे से चला रहे थे. यह मामला एक करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ऐसे में जैन जमानत न दी जाए.