नई दिल्लीः साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी के मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा को पुलिस हिरासत में भेजने के दिल्ली पुलिस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने शाम साढ़े पांच बजे फैसला सुनाने का आदेश दिया.
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पुलिस ने मांगी पांच दिन की हिरासत
नवनीत कालरा की पुलिस हिरासत बृहस्पतिवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. नवनीत कालरा ने बृहस्पतिवार को जमानत याचिका भी दायर की है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा की पांच दिनों की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की है. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया गया है, लेकिन वो मैदानगढ़ी थाने ने सील कर दिया था. कोर्ट ने पूछा कि अब क्या चाहिए. श्रीवास्तव ने कहा कि मोबाइल फोन का मिरर इमेज बनाना है, जो आज या कल सुबह तक ही हो पाएगा. श्रीवास्तव ने कहा कि बड़े पैमाने पर पैसों का ट्रांसफर किया गया है. 23 बैंक शाखाओं से ट्रांजेक्शन किया गया है. इन बैंकों को नोटिस भेजे जा चुके हैं. इसकी भी जांच करनी है. उन्होंने कहा कि आरोपी के सीए से भी पूछताछ करनी है.
मोबाइल का बनाना है मिरर इमेज
नवनीत कालरा की ओर से वकील विकास पाहवा ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है. उन्होंने कहा कि कालरा का मोबाइल फोन जब्त करने के बाद सील कर दिया गया है. पुलिस को मोबाइल का मिरर इमेज बनाना है. लैपटॉप से भी उन्हें डाटा चाहिए. उन्होंने कहा कि मोबाइल और लैपटॉप से, जो डाटा चाहिए, उसके लिए आरोपी का होना जरूरी नहीं है. बैंकों से भी, जो डाटा चाहिए, उसके लिए आरोपी को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है. इस पर श्रीवास्तव ने कहा कि मिरर इमेज के लिए आरोपी की सहमति की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन आरोपी को वहां ले गए, जहां उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को रखे थे.