नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली के कादीपुर गांव के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मदद सहायता की राशि को लेकर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों से जवाब मांगा. इसको लेकर उन्हें हर विद्यालय से अलग-अलग जवाब प्राप्त हुए.
हरपाल सिंह राणा का कहना है कि बच्चों को दी जानी वाली सहायता राशि बैंक के जरिए दी जाए, ये आदेश पहले ही 2006 में आ चुका था. वे तभी से इसके लिए प्रयासरत हैं. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बैंक के जरिए ही मदद दी जाए, जिससे उनका विद्यालय में समय कम बर्बाद हो.
विद्यालयों से मिल रहे अलग-अलग जवाब
उनका कहना है कि साल 2006 से ही सभी विद्यालयों से अलग-अलग जवाब प्राप्त हो रहे हैं. वर्तमान साल 2020 में भी ये कहा जा रहा है कि हमने आखिरी बार जो कैश के जरिए मदद की थी, वो साल 2015-16 में, दूसरे विद्यालय कह रहे है कि 2017-18 में बांटी तो कुछ का कहना है कि उनके जरिए 2018-19 में मदद की गई. उनका कहना है कि ये सरकार की अनियिमतताओं को दर्शाता है.
आरटीआई कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने अपील की है कि जल्द से जल्द सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आरंभ हो साथ ही साथ बैंक के जरिए पैसे दिए जाए. उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों को योजनाओं के बारे में भी सही तरीके की जानकारी ही नहीं है. उन्हें ये नही पता की कितनी योजनाएं ऑनलाइन और कितनी योजनाओं के लिए विद्यार्थियों को स्वयं आवेदन करना पड़ता है.