नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. 21 जुलाई को सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (पीपी) ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. इस पर एसीएमएम विधि गुप्ता आनंद ने समय देते हुए 26 जुलाई की तारीख दे दी थी. जिस पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया.
सिरसा ने जताया प्रधानमंत्री का आभार:कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सिख दंगा मामले में दायर चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने पर भाजपा नेता एवं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि बहुत लंबा समय लगा, 39 साल लग गए, लेकिन आज इंसाफ के दरवाजे फिर से खुले और जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई थी उस पर कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है. बहुत जल्दी जगदीश टाइटलर को सजा होगी. सज्जन कुमार की तरह होगी. उम्मीद करते हैं कि सजा ए मौत हो.
1984 Anti Sikh Riots: कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को भेजा समन, 5 अगस्त को कोर्ट में पेश होंगे - DELHI NCR NEWS
दिल्ली की एक अदालत ने सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को नोटिस जारी किया है. यह मामला 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन सिखों की मौत से जुड़ा है. सीबीआई चार्जशीट में कहा कि टाइटलर ने गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया, जिसके बाद गुरुद्वारे में आग लगा दी गई और तीन सिखों की हत्या हो गई.
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यह है पूरा मामला:बता दें कि सीबीआई ने 1984 के सिख दंगा मामले में 20 मई टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी. यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गई. सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.
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