नई दिल्ली:14 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर राजेश यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दो दिन की रिमांड दे दी. एसआई को एजेंसी ने एक अन्य फरार आरोपी सब इंस्पेक्टर वरुण चीची की ओर से 4.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने आरोपी राजेश यादव की दो दिन की हिरासत केंद्रीय ब्यूरो को दे दी. अदालत ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वह आरोपियों को 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे संबंधित अदालत के सामने पेश करे. सीबीआई ने सबूत हासिल करने और अन्य आरोपियों वरुण की गिरफ्तारी के लिए आरोपियों की तीन दिन की रिमांड मांगी.
जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी व्यक्ति दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और नई दिल्ली के बाराखंभा पुलिस स्टेशन में तैनात थे. अदालत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शन का भी अवलोकन किया. अदालत ने कहा कि आरोपी ने रिश्वत प्राप्त की और सहयक-को सूचित किया. आरोप लगाया कि पैसा 4.5 लाख रुपये था, 5 लाख रुपये नहीं. सीबीआई के अभियोजक अमजद अली ने प्रस्तुत किया कि आरोपी राजेश ने वरुण चीची की ओर से रिश्वत की रकम प्राप्त की जो फरार है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है. साक्ष्य जुटाने और सह-आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है.