नई दिल्ली: INX मीडिया डील मामले में पी. चिदंबरम को ईडी की हिरासत में भेजे जाने की मांग करने वाली याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट इस पर कल यानि 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा.
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमें अभी चिदंबरम की हिरासत नहीं चाहिए. ईडी को जब हिरासत की जरुरत होगी तो वो कोर्ट में याचिका दायर करेगी. ईडी ने कहा कि ये आरोपी तय नहीं कर सकता कि कब जांच एजेंसी उसको हिरासत में ले और कैसे जांच को आगे बढ़ाएं.
जानबूझ कर हो रही साजिश-कपिल सिब्बल
चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो आखिर अब क्यों नहीं हिरासत में ले रहे. कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि ये सब जानबूझकर कर ऐसा किया जा रहा है. जिससे कि चिदंबरम जेल में रहे.
सिब्बल ने कहा कि अभियुक्त का कोर्ट में सरेंडर करने का हमेशा अधिकार रहता है, इसका मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि मैं एक अन्य एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं. वो मनी लान्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है. अगर कोई अभियुक्त ये तय करें कि उसे कब गिरफ्तार होना है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे.