नई दिल्ली:दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 की सील हटाने की अनुमति दे दी है. होटल के इसी कमरे में सितंबर 2021 में कथित तौर पर पुलिस की ओर से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या किए जाने का आरोप है. स्पेशल जज नरेश कुमार लाका ने होटल के कमरे की सील हटाने का आदेश दिया.
इससे पहले होटल की मालकिन मीरा शुक्ला ने रूम नंबर 512 की सील हटाने की मांग की थी. मीरा शुक्ला की ओर से पेश वकील एसके तिवारी ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और अब आगे जांच के लिए इस कमरे की कोई जरूरत नहीं है. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस अर्जी का विरोध नहीं किया और कहा कि इस मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है और सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल कर दिया है. सीबीआई ने कहा कि होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 की सील खोली जा सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये भी बताया गया हाईकोर्ट में मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका अभी लंबित है और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को करने का आदेश दिया.
इस मामले में सीबीआई ने 30 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फरवरी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर, 2022 और 9 जनवरी 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों में से पांच के खिलाफ हत्या का आरोप तय नहीं किया.