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जेल में नहीं मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स और फल, सत्येंद्र जैन की याचिका कोर्ट ने खारिज की - Satyendar Jain will not get dry fruits in jail

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi government minister Satyendar Jain) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने तिहाड़ में खाने में ड्राई फ्रूट्स और फलों की मांग की थी.

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Published : Nov 26, 2022, 3:07 PM IST

Updated : Nov 26, 2022, 5:35 PM IST

नई दिल्लीःराउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi government minister Satyendar Jain) की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने तिहाड़ में खाने में ड्राई फ्रूट्स और फलों की मांग की थी. इससे पहले गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को आदेश तैयार नहीं होने की वजह से फैसले को टाल दिया गया था.

इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने जेल में फल और ड्राई फ्रूट्स की उपलब्धता को लेकर भी जवाब मांगा था. वहीं एक अन्य आवेदन जिसमें तिहाड़ जेल से वायरल वीडियो को मीडिया को ना चलाए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी उसे सत्येंद्र जैन के पक्ष ने वापस ले लिया.

ये भी पढ़ेंः सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो हुआ वायरल, जेल के सुपरिंटेंडेंट के साथ मीटिंग करते दिखे

जैन की तरफ से राहुल मेहरा ने बहस करते हुए कहा कि क्या तिहाड़ जेल के पास रोजाना चार बादाम भी नहीं है, जिन्हें वह सत्येंद्र जैन को उपलब्ध करा सके. इस पर जेल प्रशासन ने कहा कि जेल में 20,000 कैदियों के लिए भोजन उपलब्ध है. हालांकि जेल प्रशासन कभी भी कैदियों को ड्राइफ्रूट्स उपलब्ध नहीं कराता. वह कैदियों को स्वयं खरीदने होते हैं. जेल नियमों के अनुसार ₹7000 की लागत के ड्राई फ्रूट्स या फल कैदी खुद खरीद कर खा सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्राई फ्रूट सामान्य भोजन का हिस्सा नहीं है क्योंकि जैन रिलिजियस फास्ट कर रहे हैं, ऐसे में यह भोजन उन्हें स्वयं ही खरीदना होगा.

Last Updated : Nov 26, 2022, 5:35 PM IST

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