नई दिल्ली:राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2004 के मारपीट के एक मामले में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को बरी कर दिया है. अदालत ने रमेश बिधूड़ी के अलावा चार अन्य आरोपियों को भी संदेह के लाभ में बरी करने का आदेश दिया.
2004 का है मामला
मामला 26 फरवरी 2004 का है. शिकायतकर्ता रामशंकर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तत्कालीन सांसद साहेब सिंह वर्मा के सांसद निधि से रतिया मार्ग, संगम विहार का सीमेंटीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. याचिकाकर्ता के मुताबिक वह सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उस कार्यक्रम में मौजूद था. वहीं मौजूद रमेश बिधूड़ी ने रिवॉल्वर निकालकर याचिकाकर्ता की कनपटी पर तान दी और उसे थप्पड़ मारा.
शिकायतकर्ता ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने मुझे मौके से भागने को कहा. उसके बाद मेरे चिल्लाने से कुछ लोग जुट गए और रमेश बिधूड़ी को ऐसा नहीं करने को कहा. उसके बाद रमेश बिधूड़ी ने अपनी पिस्तौल उसकी कनपटी से हटाई.
'बीच-बचाव से बची जान'
रामशंकर के मुताबिक उसने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया. आरोप है कि पुलिस के आने पर भी रमेश बिधूड़ी उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे.10 मिनट के बाद पीसीआर बिना कोई कार्रवाई किए वहां से चली गई. उसके बाद रमेश बिधूड़ी भी चले गए.