नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आरोपों से बरी करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका पर फैसला टाल दिया है. कोर्ट ने 8 जून को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
दरअसल बुधवार को स्पेशल जज गीतांजलि गोयल फैसला सुनाने के लिए उपलब्ध नहीं थीं, जिसकी वजह से फैसला टाला गया. 7 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 1 नवंबर 2021 को सेशंस कोर्ट ने इस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से बरी किए गए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. 11 अगस्त 2021 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों प्रकाश जारवाल और अमानुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जिन्हें आरोपों से बरी किया था उनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज जा, राजेश गुप्ता, मदनलाल और दिनेश मोहनिया शामिल हैं.