नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने के लिए अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया है.
मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के लिए दी थी अर्जी
दरअसल वाड्रा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2 हफ़्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी. वाड्रा ने मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है. पिछले 13 सितंबर को कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत दी थी. इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी.
ईडी ने अर्जी का किया विरोध
सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वाड्रा ने विदेश जाने के लिए समय से ठीक पहले याचिका दायर की हैं. ईडी ने कहा कि उसे वाड्रा की विदेश यात्रा के कार्यक्रम को वेरिफाई करने का भी समय नहीं मिला है.
9 दिसंबर को अगली सुनवाई
वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि वाड्रा ने कोर्ट के आदेशों का हमेशा पालन किया है. उन्हें अपना इलाज कराने के अलावा बिजनेस के काम से स्पेन जाना है. इसलिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाए. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ईडी से 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.
मामले को निरस्त करने की मांग
आपको बता दें कि मनी लाउंड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाया था कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है. ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है.