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DDA के प्रस्तावित ‘मास्टर प्लान 2041’ पर विचार विमर्श, लोक निर्माण मंत्री रहे मौजूद

अधिकतम सार्वजनिक ग्रीन स्थान बनाने के लिए सरकार ने एफएआर रीजेनरेशन पॉलिसी प्रस्तावित किया है, जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि सरेंडर करने वाले डेवलपर्स को मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत आनुपातिक एफएआर की पेशकश कर प्रोत्साहित किया जाता है.

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Published : Jul 20, 2021, 4:09 AM IST

Updated : Aug 17, 2021, 9:55 AM IST

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दिल्ली लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन

नई दिल्ली:मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्रस्तावित ‘मास्टर प्लान 2041’ को लेकर समीक्षा बैठक की गई. जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सभी हितधारकों से प्राप्त उनकी आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा की और संबंधित विभाग के अधिकारियों से एक-एक कर विचार-विमर्श किया.


समीक्षा बैठक में आवास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पार्किंग के मुद्दों के संबंध में मुख्य रूप से सुझाव रखे गए. अन्य सुझावों में सार्वजनिक पार्कों में बहु-स्तरीय पार्किंग के निर्माण की अनुमति देने, FAR रीजेनरेशन स्कीम (पुनर्जनन योजना) को लागू करने, दिल्ली जल बोर्ड की उपयोगी भूमि की मोनेटाइजिंग (मुद्रीकरण) और किफायती आवास बढ़ाने जैसे कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए.

बैठक में लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने DDA ने निर्धारित मास्टर प्लान पर आपत्तियों एवं सुझावों को रेखांकित किया. प्रस्तावित मास्टर प्लान में सरकार द्वारा एक अतिरिक्त प्रस्ताव को शामिल किया गया कि वृहद स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए सभी प्रकार की भूमि उपयोग श्रेणियों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, तैराकी आदि जैसी गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए.

दिल्ली में अक्सर देखी जाने वाली एक आम समस्या पार्किंग की है. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने प्रस्तावित किया है कि कॉलोनी या आसपास के क्षेत्रों में मौजूदा पार्कों के तहत मल्टीलेवल कार पार्किंग की अनुमति देकर पार्किंग समस्या समाधान किया जाए.

ऐसी साइटों पर सार्वजनिक पार्कों को ऐसी संरचनाओं के शीर्ष पर पुनर्निर्मित किया जा सकता है और इनकी लागत को ऊपरी बेसमेंट या ऐसी संरचनाओं के स्टिल्ट स्तर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए इनडोर स्पोर्ट्स क्लब, सामुदायिक/बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण की अनुमति देकर सब्सिडी दी जा सकती है.लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इससे कारों और दोपहिया वाहनों को सड़कों से हटाने और लोगों को अपने आवास से 300 मीटर के दायरे में पार्किंग उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

डेवलपर सरकारी इकाई पर अनुचित पार्किंग स्थान बनाने के किसी भी अनावश्यक बोझ से बचने के लिए यह भी सुझाव दिया गया कि पार्किंग आवश्यकताओं को ‘1 ईसीएस से 2 ईसीएस’ प्रति 100 वर्ग मीटर से 0.5 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मीटर तक संशोधित किया जा सकता है. सभी श्रेणी के सरकारी स्कूलों के लिए और वृद्धाश्रम/अनाथालय पार्किंग आवश्यकताओं को 1.8 ईसीएस से घटाकर 0.5 ईसीएस किया जा सकता है.

किफायती और ईडब्ल्यूएस आवास बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सुझाव-

  • ईडब्ल्यूएस आवास बढ़ाने के लिए 2000 वर्ग मीटर के न्यूनतम भूखंड क्षेत्र के अधीन सभी भूमि उपयोग श्रेणियों में 50 वर्गमीटर के कार्पेट क्षेत्र तक EWS/किफायती आवास की अनुमति दी जा सकती है.
  • किफायती पब्लिक रेंटल हाउसिंग के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 33.33 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद किया जाना चाहिए. FAR को 200 से बढ़ाकर 400 किया जाना चाहिए.
  • अधिक किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने EWS/किफायती ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के मामलों में रूपांतरण (कन्वर्जन) शुल्क नहीं लेने और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के एफएआर को 200 से बढ़ाकर 300 करने का प्रस्ताव दिया है.
  • सीटू (SITU) स्लम पुनर्वास योजना के लिए भूमि उपयोग की अदला-बदली की अनुमति दी जा सकती है.
  • स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 33.33 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद किया जाना चाहिए. FAR को 200 से बढ़ाकर 300 किया जाना चाहिए।

    अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में दिए गए सुझाव-

    1-बजट होटलों के लिए एफएआर नीचे दिए गए होटलों के समान होना चाहिए.
    ए- 30 मीटर पंक्ति के नीचे - 325
    बी-30 मीटर और पंक्ति से ऊपर - 375

    2- सर्विस अपार्टमेंट के लिए FAR होटलों के समान होना चाहिए.
    ए-30 मीटर पंक्ति के नीचे - 325
    बी- 30 मीटर और पंक्ति से ऊपर - 375

    3- सभी प्रकार के व्यावसायिक भवनों में शैक्षिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण केन्द्रों की अनुमति दी जाएगी.

    4- 24 मीटर या पंक्ति से ऊपर के प्लॉटेड डेवलपमेंट के मामले में, व्यावसायिक गतिविधि की उस भूखंड पर जायज या स्वीकृत FAR के 100 फीसद तक की अनुमति दी जाए.

    5- थोक व्यापार - ग्राउंड कवरेज को 40 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाना चाहिए और FAR को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए.

    6- स्थानीय सुविधा शॉपिंग सेंटर और स्थानीय शॉपिंग सेंटर के FAR को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए, कमर्शियल कम्युनिटी सेंटर के FAR को 125 से बढ़ाकर 250 किया जाए.

    7- गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 30 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद किया जाना चाहिए और एफएआर को 120 से बढ़ाकर 200 किया जाना चाहिए, जबकि ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 18 मीटर तक किया जाना चाहिए.
Last Updated : Aug 17, 2021, 9:55 AM IST

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