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चालान हो या बिजली बिल संबंधी समस्याएं, 11 फरवरी को लोक अदालत में करें निपटारा - Delhi State Legal Services Authority

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कानूनी मामलों का निपटारा किया जाएगा. डीएसएलएसए के सचिव ने बताया कि इस लोक अदालत में उन कानूनी मामलों की सुनवाई होगी, जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है या फिर उन मामलों में समझौते के जरिए विवादों को निपटाया जा सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक चालान के लिए भी दिल्ली भर से निपटारा शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा.

शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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Published : Jan 29, 2023, 10:25 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कानूनी मामलों के निपटारे के लिए 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. दौरान एक लाख ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा. इसके लिए बुधवार तक अपने-अपने ट्रैफिक चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं. इसके अलावा लोक अदालत में पारिवारिक वाद, बिजली के बिल और पानी के बिल से संबंधित झगड़े, मारपीट या 3 वर्ष से कम की सजा से जुड़े मामले और समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की जाएगी.

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कानूनी मामलों का निपटारा किया जाएगा. डीएसएलएसए के सचिव ने बताया कि इस लोक अदालत में उन कानूनी मामलों की सुनवाई होगी, जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है या फिर उन मामलों में समझौते के जरिए विवादों को निपटाया जा सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक चालान के लिए भी दिल्ली भर से निपटारा शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए अपने नजदीकी जिला न्यायालय में शामिल हो सकते हैं. इस दौरान उन्हें किसी संबंधित जिला न्यायालय में ही पहुंचने की बाध्यता नहीं होगी. इसके अलावा सभी 7 जिला न्यायालयों में इसका आयोजन हो रहा है, जिससे दिल्ली के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुगमता से लोक अदालत में हिस्सा लेने का मौका मिल सके.

लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए लगती है लोक अदालतःडीएसएलएसए के सचिव ने बताया कि लोक अदालत लगाने का एक उद्देश्य यह भी है कि लोगों तक आसानी से न्याय की पहुंच को बढ़ाया जाए. साथ ही लंबे समय से चल रहे मामलों का भी आसानी से निपटारा किया जा सके. उन्होंने बताया कि कई मामले इसलिए लंबित रहते हैं क्योंकि दोनों पक्ष आमने-सामने नहीं आ पाते. ऐसे में लोक अदालत में आसानी से दोनों पक्ष आमने समने आकर अपना निपटारा कर सकते हैं.

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