नई दिल्ली: डॉक्टर सुसाइड मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है. जारवाल के ससुर की कल कोरोना की वजह से एलएनजेपी अस्पताल में मौत हो गई थी.
जारवाल की नियमित जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
पिछले 28 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कहा कि प्रकाश जारवाल के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं. पिछले 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. पिछले 14 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को 17 मई तक की पुलिस हिरासत में भेजा था.
वहीं पिछले 10 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को 14 मई तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. पिछले 8 मई को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल को पिछले 9 मई को गिरफ्तार किया था.
सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल का नाम
18 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. वहीं पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर और जल बोर्ड की बात की है. साथ ही डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.