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उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी NSA लगाने की पावर

स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत किसी भी शख्स को हिरासत में लेने की शक्ति दी गई है. उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं.

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पुलिस कमिश्नर को एनएसए लगाने की पावर, उपराज्यपाल का आदेश

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Published : Jul 24, 2021, 10:49 AM IST

Updated : Jul 24, 2021, 11:17 AM IST

नई दिल्लीः राजधानी में कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी भी शख्स को हिरासत में लेने की शक्ति दी गई है. इस बाबत उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं. इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. आगामी अक्टूबर महीने तक पुलिस कमिश्नर के पास यह पावर रहेगी.

जानकारी के अनुसार दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध दिल्ली पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं. हाल ही में कई ऐसे इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले हैं जिसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी में आतंकी हमला हो सकता है. इसके साथ ही दिल्ली में संसद का मानसून सत्र चल रहा है और जंतर-मंतर पर किसान भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं. राजधानी में जगह-जगह पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच एवं सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है.

पत्र.

शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कमिश्नर को एनएसए लगाने की पावर दे रहे हैं. आगामी अक्टूबर महीने तक वह किसी भी शख्स को एनएसए के तहत हिरासत में ले सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस को किसी पर संदेह होगा तो उसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन ले सकेगी.

Last Updated : Jul 24, 2021, 11:17 AM IST

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