नई दिल्ली:भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया को अमान्य घोषित करने की मांग की है. BJP नेता और याचिकाकर्ता शरद कपूर ने कहा कि मेयर ने हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया है. एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है. मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मोबाइल फोन और पेन स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया में मोबाइल फोन और पेन की अनुमति दी.
याचिका में कहा गया है कि नगर सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि केवल 245 मतपत्र हैं, जो वैधानिक रूप से आवश्यक 250 मतपत्रों से कम हैं. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मतदाता को एक बैंगनी रंग का स्केच पेन दिया जाना चाहिए. इसके अलावा किसी भी मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के डिजिटल कैमरे की अनुमति नहीं है. फिलहाल जस्टिस पुरषिंदर कुमार कौरव की खंडपीठ ने मामले को 27 फरवरी, 2023 के लिए टाल दिया है.
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