नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू विमान यात्राओं में सिख यात्रियों को कृपाल ले जाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल की याचिका को खारिज करते हुए गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।
जनहित याचिका में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा सिख समुदाय के लोगों को नागरिक उड़ानों के दौरान कृपाण ले जाने के लिए अनुमति देने वाली 4 मार्च, 2022 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. अधिसूचना में कहा गया है कि सिखों को कृपाण ले जाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उसके ब्लेड की लंबाई छह इंच से अधिक न हो और उसकी कुल लंबाई नौ इंच से अधिक न हो. बाद में एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिसमें हवाई अड्डों पर काम करने वाले सिखों को भी कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई थी.
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