नई दिल्ली: लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय (PIL for Shraddha murder case transfer) में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत अधिवक्ता जोशिनी तुली ने दाखिल की है.
याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया के माध्यम से जनता के सामने जांच के सूक्ष्म और संवेदनशील विवरण का खुलासा किया है. याचिका में कहा गया है, 'अब तक दिल्ली पुलिस के महरौली थाने ने अपनी जांच के हर चरण के बारे में मीडिया और सार्वजनिक लोगों के सामने हर विवरण का खुलासा किया है, जिसकी कानून के अनुसार अनुमति नहीं है.' इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि बरामदगीके स्थान पर अदालती सुनवाई आदि में मीडिया और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों की उपस्थिति वर्तमान मामले में सबूतों और गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने के बराबर है. याचिकाकर्ता यह भी स्पष्ट करता है कि मांगी गई राहत से केवल आरोपी, शिकायतकर्ता और दिल्ली के नागरिकों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की संभावना है, न कि किसी अन्य व्यक्ति, निकाय या संस्थानों पर. याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हत्या की घटना दिल्ली में हुई है, जिसके बाद पीड़िता के शरीर के अंगों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया है. इसलिए, कर्मचारियों और तकनीकी उपकरणों की कमी के कारण महरौली पुलिस थाना जांच करने के लिए तैयार नहीं था.