नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव में दिल्ली के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को चुनाव आयोग की तरफ से पिक एंड ड्रॉप सुविधा दी जाएगी. इसके तहत चुनाव के दिन एक अधिकारी वोटर के घर जाकर उसे पिक करेगा और वोट दिलवा कर घर तक छोड़ेगा. इसके लिए 25 जनवरी से 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं.
जाने कैसे करना होगा आवेदन किसको मिलेगी सहूलियत!
चुनाव के लिए स्पेशल ड्यूटी पर तैनात किए गए जे एल गुप्ता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया की पिक एंड ड्रॉप सुविधा ऐसे तमाम वोटरों को दी जा रही है जो या तो किसी शारीरिक मजबूरी के चलते बूथ तक पहुंचने में असमर्थ हैं या ज्यादा उम्र होने के चलते चल फिर नहीं सकते. उन्होंने कहा कि इस सुविधा लिए 80 साल से ऊपर के वोटर और दिव्यांग वोटर पात्र हैं. ऐसे लोगों को बस इसकी सूचना चुनाव आयोग तक पहुंचानी है.
कैसे करें आवेदन-
गुप्ता ने बताया कि इसके आवेदन के लिए कई तरीके हैं. इन तरीकों में यह 4 तरीके प्रमुख रूप से शामिल हैं.
1. वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन कर बताना.
2. सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर पिक एंड ड्रॉप आइकन के जरिए.
3. अपना एपिक नंबर एसएमएस के जरिए भेज कर.
4. मोबाइल ऐप के जरिए.
घर बैठकर वोट देने की भी है सुविधा
गुप्ता ने बताया कि बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए घर बैठकर वोट देने की सुविधा भी दी गई है. हालांकि इसका इस्तेमाल महेश 3 हजार से 4 हजार लोगों ने किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसे ढाई लाख वोटर हैं जो इस श्रेणी में आते हैं. सभी सुविधा को ले सकते हैं. उन्होंने दोहराया कि एक वोट में भी बहुत ताकत होती है. ऐसे में सभी को सलाह दी गई है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें.