नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की मांग करने वाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि लॉकडॉउन के दौरान सभी स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं. लेकिन दिव्यांग जनों खासकर दृष्टिबाधितों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है. इस याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा.
'दिव्यांगों की जरूरतों का ध्यान नहीं दिया गया'
लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग जनों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर
लॉकडॉउन के दौरान सभी स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं. लेकिन दिव्यांग जनों खासकर दृष्टिबाधितों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है. जिसे लेकर 2 लॉ स्टूडेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कि है कि दिव्यांग जनों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाए.
याचिका दो लॉ स्टूडेंट प्रतीक शर्मा और दीक्षा सिंह ने दायर किया है. लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज के लिए दिव्यांगों की जरूरतों का ध्यान नहीं दिया गया है. इससे उनका शिक्षण कार्य पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है. याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग छात्रों को क्लास से वंचित रखना शिक्षा के उनके अधिकार का उल्लंघन है.
'दिव्यांग छात्र पूरे पढ़ाई के सिस्टम से बाहर हो गए हैं'
याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग छात्रों को शिक्षा देने का दायित्व सरकार का है और उसे इसके लिए उचित कदम उठाना चाहिए. ऑनलाइन शिक्षा देने में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ओर से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है कि दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई कैसे हो. इस रुख की वजह से वर्तमान परिस्थिति में दिव्यांग छात्र पूरे पढ़ाई के सिस्टम से बाहर हो गए हैं.