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हाईकोर्ट में DNC का पदाधिकारी चुनने के लिए वोटिंग का अधिकार देने की मांग करने वाली याचिका - दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली नर्सिंग काउंसिल (Delhi Nursing Council) से रजिस्टर्ड सभी नर्सों को DNC के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाए. इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.

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Published : Oct 13, 2021, 10:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल (Delhi Nursing Council) से रजिस्टर्ड सभी नर्सों को DNC के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाए. यह याचिका इंडियन प्रोफेशनल नर्सेस एसोसिएशन (IPNA) ने दायर की है.


याचिकाकर्ता की ओर से वकील रोबिन राजू और जोएल जोसेफ ने कहा है कि DNC के कार्यकलाप में वित्तीय पारदर्शिता की कमी है. इस याचिका में मांग की गई है कि DNC और दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि DNC की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा इसकी वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए. DNC की आमदनी और खर्चों का ऑडिट आज तक कभी प्रकाशित नहीं किया गया है.

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इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि दिल्ली नर्सेज काउंसिल एक्ट में तत्काल संशोधन की जरूरत है ताकि DNC के सदस्यों को नॉमिनेट करने का वर्तमान अलोकतांत्रिक और मनमाना तरीका खत्म किया जाए. DNC में करीब 90 हजार नर्सों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का कोई अधिकार नहीं है.

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नर्सों को DNC का प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित करना दूसरे प्रोफेशनल की तुलना में उनका अनादर है. डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देने का अधिकार है, लेकिन नर्सों के साथ ऐसा नहीं है. दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एक वैधानिक संस्था है जो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एक्ट के तहत वजूद में आई है. दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके कामों पर नजर रखता है.

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