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पीएम के विदेश दौरे की सूचना नहीं दे सकते, वायुसेना के अधिकारी ने कोर्ट में दी चुनौती - पीएम के विदेश दौरे की सूचना

भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है, जो सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देने से इनकार करता है.

Petition filed in High Court for not giving information about PM visit
पीएम के विदेश दौरे की जानकारी के लिए याचिका दाखिल

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Published : Dec 9, 2020, 10:16 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीआईसी ने वायुसेना को प्रधामंत्री की यात्रा की सूचना देने का निर्देश दिया है. वायुसेना ने कहा है कि यह विवरण प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है.

मोदी और मनमोहन सिंह के विदेश यात्रा की मांगी गई थी सूचना

वायुसेना के मुख्य सूचना अधिकारी ने याचिका दायर कर सीआईसी के 8 जुलाई, 2008 के आदेश को चुनौती दी है. इसमें वायुसेना के मुख्य सूचना अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे स्पेशल फ्लाईट रिटर्न्स-1 और 2 से संबंधित सूचना आवेदक को दें.

दरअसल कमोडोर लोकेश के बत्रा ने वायुसेना से आरटीआई के तहत दाखिल आवेदन में वायुसेना से स्पेशल फ्लाईट रिटर्न्स-1 और 2 से संबंधित जानकारी मांगी थी. केश बत्रा ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश यात्रा से संबंधित स्पेशल फ्लाईट रिटर्न्स-1 और 2 की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की थी.

'सुरक्षा कारणों से सूचना नहीं दी जा सकती'

याचिका में कहा गया है कि बत्रा की ओर से मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये पूरे सुरक्षा घेरे से संबंधित है. इस आवेदन में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवानों के नाम भी पूछे गए. अगर इन सूचनाओं का खुलासा किया जाता है, तो इससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ-साथ भारत की रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है. याचिका में कहा गया है कि सीआईसी ने अपने आदेश में आरटीआई कानून की धारा 24(1) और धारा 8(1)(जी) का उल्लंघन किया है.

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