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धार्मिक स्थलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर - दिल्ली हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया है कि अगर रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाया जाता है तो इलाके के डीएम और एसएचओ को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए.

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दिल्ली हाईकोर्ट

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Published : Feb 6, 2020, 3:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है. याचिका में रात दस बजे से सुबह छह बजे के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग की गई है.

'डीएम और एसएचओ को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए'
याचिका में कहा गया है कि अगर रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाया जाता है तो इलाके के डीएम और एसएचओ को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए. याचिका में कहा गया कि जैसे दीपावाली में पटाखे जलाने का समय सीमित किया गया है वैसे ही अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की समयसीमा तय हो.

सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है पाबंदी
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर जो पाबंदी लगाई गई है, उसके दायरे में धार्मिक स्थल भी आने चाहिए यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चर्च भी.

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